निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह हेतु मिलेगी सहायता
मुख्मयंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह पर मिलेगा लाभ
भिण्ड 26 अप्रैल 2010
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत गरीब एवं निराश्रित तथा निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा एवं परित्यक्ता को सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा
कलेक्टर भिण्ड ने बताया कि जिले में निवासरत निराश्रित एवं निर्धन परिवार की 18 वर्ष या अधिक उम्र की कन्याओं को सामूहिक विवाह सम्मेलन में गृहस्थी की स्थापना हेतु 6500 रूपये की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आयोजक को प्रति आवेदक एक हजार रूपये कक्ष की राशि दी जाती है। कलेक्टर ने भिण्ड जिले के निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्याओं के माता पिता तथा विधवा एवं परित्यक्ता लोगों से आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह योग्य कन्याओं का विवाह कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत एवं नगर पालिका में सम्पर्क करने की सलाह दी है।
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