सोमवार, अप्रैल 05, 2010

खसरे एवं ऋण पुस्तिका के स्व प्रमाणित दस्तावेज लेकर गेहूं उपार्जन हो

खसरे एवं ऋण पुस्तिका के स्व प्रमाणित दस्तावेज लेकर गेहूं उपार्जन हो

समीक्षा बैठक में कलेक्टर के निर्देश उ.प्र. से लाए गए गेहूं की सूचना दे

भिण्ड 27 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जा रहे गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि स्थापित केन्द्रों पर विक्री के लिए लाये जाने वाले गेहूं के साथ कृषकों से स्व प्रमाणित खसरे एवं ऋण पुस्तिका के छायाप्रति के दस्तावेज अनिवार्य रूप से लिये जाने के बाद ही खरीदी की जाए। कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केन्द्रों पर मोईस्चर मीटर इलेक्ट्रोनिक तोल कांटा एवं जनरेटर रखने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने एसडीओ राजस्व भिण्ड लहार एवं अटेर को उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी करते हुये कोटवार ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, ग्राम सचिव तथा पटवारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश से आने वाले गेहूं की निगरानी कराने और लाये गये गेहूं की सूचना देने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ किया कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के जिलो का गेहूं भिण्ड जिले में नही खरीदा जाए।

 

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