रविवार, मार्च 14, 2010

परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर होगी जेल

परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर होगी जेल

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10 वीं एवं 12 बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर दायरे में लागू की गई निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा। आपने सलाह दी है कि परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर दायरे में अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही रहे। 500 मीटर परधि में न तो आम जनता आ जा सकेगी और प्रतिबंधित दायरे में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर गुजर सकेगा और न ही धारधार हथियार एवं बंदूक लेकर आजा सकेगें। अनाधिकृत रूप से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को मोके पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

 

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