रविवार, मार्च 14, 2010

अन्य प्रांत के गेहूं क्रय पर प्रतिबंध, फूफ एवं नयागांव पर होगी जांच

अन्य प्रांत के गेहूं क्रय पर प्रतिबंध, फूफ एवं नयागांव पर होगी जांच

       एसडीएम डीआर कुर्रे ने स्पष्ट किया कि कृषि उपज मण्डी में भिण्ड जिले के कृषकों को छोडकर जिले से लगे उत्तरप्रदेश के किसी भी जिलों के कृषकों का गेहूं कदापि नही खरीदा जाए। जिले के बाहर से आने वाले गेहूं की जांच के लिए फूफ और नयागांव में बैरियर लगाकर प्राथमिकता से जांच की जाए। कृषकों को उपर्जित गेहूं का भुगतान यथासंभव चैक के माध्यम से 24 घण्टे की अवधि में किया जाए। इस वर्ष उपार्जित गेहूं खरीदी में जूट के बारदाने के अलावा प्लास्टिक की बोरी में भी गेहूं को रखा जा सकेगा। भिण्ड जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपर्जन के लिए 22 केन्द्रों पर खरीदी की जाएगी। कृषकों को निर्धारित दर 1100 रूपये प्रति क्विंटल पर बौनस राशि प्रति क्विटल 100 रूपये दी जाएगी। इस तरह बोनस सहित कृषकों से समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 1200 रूपये के मान से गेहूं खरीदा जाएगा।

 

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