बुधवार, जून 30, 2010

छात्रो पर पुस्तके क्रय करने का दबाव नही बनाए, शिकायत मिलने पर आईपीसी धाराओं में होगी कार्यवाही

छात्रो पर पुस्तके क्रय करने का दबाव नही बनाए, शिकायत मिलने पर आईपीसी धाराओं में होगी कार्यवाही

दर्ज होगी शिकायत

भिण्ड 29 जून 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने बताया कि जिले में संचालित निजी शालाओं के संचालक छात्रों पर पुस्तके क्रय करने के लिए अनावश्यक दबाव नही बना सकेगें। यदि निजी शाला के संचालक छात्रों तथा उनके माता-पिता एवं अभिभावको पर किसी भी तरह से मानसिक, शारीरिक या सम्पतिक एवं प्रतिष्ठा पर दबाव बनाकर किसी अमुक स्थान के अमुक पुस्तक विक्रेता से अनाप शनाप पुस्तके खरीदे जाने के लिए दबाव बनाते है और इस संबंध में छात्र सहित अभिभावकों द्वारा शिकायत की जाती है तो शाला संचालक के खिलाफ भारतीय दण्ड सहिता की धारा 383, 384, 385 की सहपठित सेक्शन 44 के तहत वैधानिक कार्यवाही शुरू की जाऐगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निजी शालाओं के संचालकों को उक्त संबंध में सूचना पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है।

 

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