जिले से बाहर के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक को प्रवेश पर देनी होगी सूचना
भिण्ड 2 जनवरी 2010
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिले के समस्त लायसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा कराने के आदेश जारी किये गये है। जिसके तहत भिण्ड जिले से बाहर संपूर्ण भारत एवं मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत जारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारण करने वाले व्यक्ति के जिले की सीमा में प्रवेश करने की स्थिति में संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को 24 घण्टे के भीतर सूचना देनी होगी साथ ही शस्त्र को भी संबंधित थाने में जमा कराना होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति का शस्त्र आयुध अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रथक से कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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