सोमवार, मई 17, 2010

पशु चारा निर्यात पर लगा प्रतिबंध सभी प्रकार के पशु चारे राज्य के बाहर ले जाने पर होगा प्रतिबंध

पशु चारा निर्यात पर लगा प्रतिबंध सभी प्रकार के पशु चारे राज्य के बाहर ले जाने पर होगा प्रतिबंध

भिण्ड 13 मई 2010

       कलेक्टर भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन ने भिण्ड जिले में पशु चारे की उपलब्धता बनाए रखने के मद्देनजर सभी प्रकार के पशु चारे को जिले की सीमा से राज्य के बाहर निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है। मध्यप्रदेश पशु चारा नियंत्रण आदेश 2000 में निहीत प्रावधानों के अन्तर्गत लगाए गये प्रतिबंध के तहत भिण्ड जिले की सीमा से राज्य के बाहर सभी प्रकार के पशु चारे जिसमें घास, भूसा, कडवी, ज्वार के डंठल तथा पैरा (धान के डंठल)तथा पशुओं द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे जिले की सीमा से राज्य के बाहर ले जाने पर प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। जो 15 अगस्त 2010 तक प्रभावशील होगा। इस संबंध में जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि ईट की भट्टियों में ईधन के रूप में घास, भूसा, कडवी, ज्वार एवं धान के डंठल इत्यादि का उपयोग करने पर रोक लगाया गया है। कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति एवं निर्यातक किसी भी प्रकार के पशु चारे का किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, रेल, किसी भी यान या पैदल भिण्ड जिले से राज्य के बाहर कलेक्टर की अनुज्ञा पत्र के बिना निर्यात नही कर सकेगा।

 

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