शनिवार, मई 08, 2010

14 वर्ष के बीपीएल विकलांग को मिलेगी सुरक्षा पेंशन

14 वर्ष के बीपीएल विकलांग को मिलेगी सुरक्षा पेंशन

भिण्ड 5 मई 2010

       बीपीएल परिवार के ऐसे विकलांग जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उन्हें विकलांग पेंशन की पात्रता है। इसीतरह 18 या अधिक उम्र की विधवा महिलाएं जिनके पास जीवन निर्वहन करने का साधन नही है। उन्हें और 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित व्यक्ति जिनके पास जीवन निर्वहन करने का साधन नही है उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता होगी। सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत एवं नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को आवेदन करना होगा। संबंधित क्षेत्र के पटवारी एवं सचिव की अनुशंसा के आधार पर ग्रामसभा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने पर पात्र व्यक्तियों को 150 रूपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होती है।

 

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