शनिवार, मई 08, 2010

ग्रामीण सडक योजना में चिन्हित कार्य अन्य योजना में शुरू नही हो

ग्रामीण सडक योजना में चिन्हित कार्य अन्य योजना में शुरू नही हो

सी.ई.ओ म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देश जारी

भिण्ड 4 मई 2010

       ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना में चिन्हाकिंत की गई सडकों का निर्माण कार्य किसी अन्य योजना अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्कीम-म.प्र. से स्वीकृत कर प्रारंभ नही किए जाए। यह निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के शिवशेखर शुक्ला द्वारा कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्क्रीम- मध्यप्रदेश को प्रेषित पत्र में जारी किये गये। प्रेषित पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ जिलो से यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो सडके ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना में चिन्हाकित है उन्हें भी ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्क्रीम- मध्यप्रदेश या अन्य मदों से प्रारंभ किया जा रहा है। सीईओ द्वारा निर्देश दिये गये है कि ऐसी सडक जिन्हे चिन्हाकित किया गया है कि उसे किसी अन्य योजना अथवा मनरेगा में स्वीकृत नही करे।

       सीईओ द्वारा प्रेषित पत्र में सूचित किया गया है कि सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आवादी और आदवासी क्षेत्र में 250 तक की आवादी की सभी बसाहटों को मनरेगा, बीआरजीएफ और मुख्यमंत्री सडक योजना के अभिशरण से ग्रामीण सम्पर्क सडकों से जोडे जाने की कार्य योजना जारी की गई है। सडक का निर्माण कार्य इण्डियन रोड कांग्रेस तथा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा आवश्यकतानुसार गुणवत्ता बनाए रखने हेतु मशीनों के माध्यम से सम्पादित किया जाना है। इस कार्य के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को क्रियान्वयन ऐजेन्सी बनाया गया है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: