शनिवार, मई 08, 2010

विधिक सप्ताह श्रृखंला में जागरूकता शिविरों का आयोजन जारी

विधिक सप्ताह श्रृखंला में जागरूकता शिविरों का आयोजन जारी

गणपति आयल एवं भगवती शीतगृह में शिविर सम्पन्न

भिण्ड 4 मई 2010

       म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर भिण्ड जिले में भी श्रमिक दिवस एक मई से श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देने हेतु विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। इसी श्रृखंला में सोमबार को भिण्ड शहर के गणपति आयल मिल एवं भगवती शीतगृह मे जेएमसी भिण्ड आरके वर्मा की विशेष उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन सम्पन्न हुआ। शिविर में श्रम निरीक्षक अशोक पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता शिवभान सिंह राठौर सहित श्रमिक भी उपस्थित थे।

       इस अवसर पर आरके वर्मा ने श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में जोडने के लिए शिक्षित होने का आव्हान किया। उन्होंने बताया कि कानून की अवधारणा में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बस्तु के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की सहभागिता जरूरी होती है। बिना श्रम के कोई कार्य पूर्ण नही हो सकता। गरीबी एवं आर्थिक अभाव में चलते कोई भी श्रमिक न्याय प्राप्त करने से बंचित न रहे इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 39 का अन्तर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ऐसे पक्षकारों को प्रकरण में व्यय का भार नही करना पडता है। राजस्व न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। शिविर में श्रम निरीक्षक भिण्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने की अपील की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवभान सिंह ने श्रमिक अधिकारों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

 

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