शनिवार, मई 08, 2010

चौकी सरपंच को पद से हटाया धारा 40 में हुई कार्यवाही

चौकी सरपंच को पद से हटाया धारा 40 में हुई कार्यवाही

मनरेगा में मजदूरी का भुगतान नही करने पर पद से पृथक

भिण्ड 4 मई 2010

       अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भिण्ड मनोज माथुर द्वारा अटेर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौकी की सरपंच श्रीमती सुनीता शाक्य को मजदूरो की लंबित मजदूरी का भुगतान नही करने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी आदेश की अव्हेलना करने, तथा सरपंच पद का दुरूपयोग सिद्व होने पर म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा 40 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

पूर्व सरपंच श्रीमती कुसुम त्रिपाठी एवं मजदूरों द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष 25 मार्च 2010 को की गई जनसुनवाई में ग्राम पंचायत चौकी की सरपंच द्वारा मनरेगा में कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत की गई। इसी तरह कैलाशी बेवा बंशीलाल एवं नाथूराम पुत्र मनीराम को सरपंच द्वारा इन्द्रा आवास की किश्त का भुगतान नही किये जाने की शिकायत की गई। जबकि सरपंच सचिव के खाते में राशि का आवंटन उपलब्ध था। सीईओ जनपद पंचायत अटेर द्वारा सरपंच सचिव को मनरेगा के मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान किये जाने के लिए 11 मार्च एवं 26 मार्च को उनके कार्यालय से पत्र प्रेषित किये गये। परंतु सरपंच सचिव द्वारा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नही किया गया। कलेक्टर भिण्ड द्वारा ग्राम पंचायत चौकी के सचिव को निर्माण कार्यो का भुगतान नही करने के फलस्वरूप म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69-1 के तहत हटाया जा चुका है।

 

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