बुधवार, जुलाई 28, 2010

थोक विक्रेता मिक्चर उर्वरको का क्रय विक्रय न करें ओ फार्म विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित उर्वरक न दें

थोक विक्रेता मिक्चर उर्वरको का क्रय विक्रय करें फार्म विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित उर्वरक दें

उल्लंघन पर उर्वरक गुण-नियंत्रण आदेश में कार्यवाही

भिण्ड 26 जुलाई 2010

       उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने भिण्ड जिले के सभी थोक विक्रेताओं को सभी कम्पनियों के 12: 32:06और 20:20:10 एवं 15:15:7:5 तथा 8:32:8 मिक्चर उर्वरकों का क्रय-विक्रय नही करने के निर्देश दिये है। राज्य सरकार द्वारा उक्त उर्वरकों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। आदेश का पालन नही करने वाले विक्रेताओं पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सभी कम्पनियों के मिक्चर उर्वरकों को प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि थौक विक्रेताओं द्वारा जिन फुटकर विक्रेताओं को ओ फार्म प्रदाय किया गया है उन विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित किये गये उर्वरकों को प्रदाय न कराये।

 

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