बुधवार, जुलाई 28, 2010

स्वतंत्रता सैनानियों के समान मीसा बंदियों को भी चिकित्सा अनुदान राज्य शासन द्वारा आदेश जारी

स्वतंत्रता सैनानियों के समान मीसा बंदियों को भी चिकित्सा अनुदान राज्य शासन द्वारा आदेश जारी

भिण्ड 26 जुलाई 2010

       प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान ही मीसा बंदियों को चिकित्सा अनुदान सहायता सुविधा प्रदान की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के उप सचिव डी.बी.सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 20 जून 2008 से लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा,डी.आई.आर, राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति)सम्मान निधि नियम बनाया गया है। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मीसा एवं डी.आई.आर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान होगी। राज्य शासन द्वारा म.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम 1986 के तहत नियम 5 में अधिसूचना क्रमांक एक्ट 14-02-2008 और 1-13 दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा संशोधन किया जाकर चिकित्सा सहायता अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये की गई है। संशोधित प्रावधान अनुसार 20 हजार रूपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान राशि संबंधित जिले के जिला कलेक्टर स्वीकृत करेगें। इससे अधिक राशि के प्रकरण अनुशंसा सहित कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजा जाएगा। उपरोक्त संशोधित प्रावधान अनुसार मीसा एवं डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्तियों को भी चिकित्सा सहायता अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

 

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