एक शस्त्र लायसेंस निलंबित
भिण्ड 2 मई 2010
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी में निहित प्रावधानों के तहत ग्राम ककहेरा थाना नयागांव जिला भिण्ड के निवासी राघवेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह का शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किये है।
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