नि:शक्त छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क एवं निर्वहन नही पात्रता
म.प्र.मूल निवासी होना अनिवार्य, वार्षिक आय 96 हजार से अधिक नही हो
भिण्ड 2 मई 2010
महाविद्यालयों में मेडीकल इजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान तथा प्रबंधन में स्नातक एवं स्नातकोतर शिक्षा प्राप्त करने वाले नि:शक्त छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क एवं निर्वहन भत्ता तथा परिवहन भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे विकलांग जो 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्त है।और जो मेडीकल बोर्ड से प्रमाणित है वे संबंधित प्राचार्य से अपना आवेदन पत्र उप संचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत कर सकेगें।
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